Human Rights Day in India in Hindi

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 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (Human Rights Day) पूरे विश्व में मनाया जाता है। हर साल इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल की अलग अलग थीम रखी जाती है। साल 2021 की थीम- ‘समानता – असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना’ (EQUALITY – Reducing inequalities, advancing human rights) रखी गई थी। लेकिन, सवाल यह है की आखिर ह्यूमन राइट्स डे क्यों मनाया जाता है और कौन कौन से मानवाधिकार है जो भारत के हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। आज के इस पोस्ट में (Human Rights Day in India in Hindi) हम आपको यही बताएंगे ह्यूमन राइट्स इन हिंदी, भारत में मानवाधिकार के प्रकार। तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े, कही आप अपने इन अधिकारों से वंचित तो नही। Human Rights in Hindi | भारत के मानवधिकार | भारत के मौलिक 6 मानवधिकार है जो इस प्रकार है:- समता या समानता का अधिकार:-  इस अधिकार के तहत कानून की नजर में हर नागरिक को एक समान है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जात या कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है। स्‍वतंत्रता का अधिकार:- इस ह्यूमन राइट्स के तहत हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार:- इस अधिकार के तहत, अगर किसी के साथ किसी प्रकार का शोषण होता है तो उसे अधिकार है इसके विरुद्ध बोलने और आवाज उठाने की। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार:- इस अधिकार के तहत हर एक नागरिक को अपना धर्म खुद चुनने की स्वतंत्रता है। संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार:- इस Human Rights के तहत भारत के हर बच्चे बूढ़े को शिक्षा का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार:- इस अधिकार के तहत हर नागरिक को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।  भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1. देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं का आदर व सम्मान करे। 2. राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर उन आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखे और उनका तहे दिल से पालन करे। 3. देश की प्रभुता, समनता और अखंडता की रक्षा करे और उन्हे इंटैक्ट रखे। 4. देश की रक्षा करने में अपनी पूरी जान लगा दे और अपनी मिट्टी की सेवा करे। 5. भारत के हर नागरिक में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का गठन करे। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और संस्कारो के महत्व को समझे और उसका गठन करे। 7. अपने प्राकृतिक पर्यावरण का ख्याल रखे, उनकी रक्षा करे और उसका तरक्की करे। 8. देश के हर नागरिक को अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण लानी चाहिए और सीखने की भावना का विकास करे। 9. हर नागरिक को सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। 10. अपने आस पास के क्षेत्रों में सामूहिक एवं व्यक्तिगत गतिविधियों से कल्याण करने का सतत प्रयास करे। 11. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता-पिता या गार्जियन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य (86 वां संशोधन) है । FAQs Q. भारत के 6 मौलिक मानवाधिकार कौन कौन से है? Ans. समानता का अधिकार, स्‍वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार. Q. मानव अधिकार का उद्देश्य क्या है? Ans. मानव अधिकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों के लिए वो जागरूक रहे। Q. मानव अधिकार कब लागू हुआ? Ans. 12 अक्‍टूबर, 1993 में भारत में मानव अधिकार का गठन हुआ था। परंतु 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया। Q. मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? Ans. मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। Q. ह्यूमन राइट्स में शिकायत कैसे करे? Ans. इसकी शिकायत व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है इसके अलावा डाक द्वारा, फैक्स या ई-मेल के माध्यम से rshrc@raj.nic.in के पते पर भेज कर शिकायत कर सकते है। फाइनल थॉट देश के हर नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए ताकि उनके साथ किसी प्रकार की कोई छल, या भेदभाव ना हो सके। तो ये थी महिलाओं के मानवाधिकार | Human Rights in India in Hindi, आपको यह आर्टिकल कैसा लगा हमे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इसी तरह के आर्टिकल पढ़ने और अपने अधिकारों को जानने के लिए हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करे ताकि उन्हें भी इसको जानकारी हो।