Law & Order

Sextortion क्या है? Sextortion से कैसे बचे?

Sextortion Case

Sextortion साइबर क्रिमिनल्स ने लोगो को ठगने का नया तरीका इजात किया है और वो है सेक्सटोर्शन, यानी की ऑनलाइन सेक्सुअल ब्लैकमेलिंग। आज जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है उतनी ही तेजी से साइबर क्रिमिनल्स भी लोगो को ठगने का तरीका निकालते जा रहे है। इस बारे में कई लोग आज भी अनजान है क्योंकि जिनके साथ ऐसा हुआ नही वो अपना काम छोड़ कर इसे समझने या जानने में वक्त बर्बाद नही करना चाहते। और यही बात साइबर अपराधियों के लिए रामबाण का काम करती है। अगर आप भी उन लोगो में से एक है तो इस आर्टिकल (Sextortion – Online Cyber Blackmailing) को अच्छी तरह जान ले और समझ ले ताकि आपके साथ या आपके चाहने वालो के साथ ऐसा ना हो। और आप बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो चलिए समझते है sextortion और उससे जुड़ी सावधानियों को। Sextortion के आंकड़े क्या कहते है? Cyber Crime Investigation Officer राहुल यादव जी कहते है की हमारे देश में हर दिन लगभग 500 लोग sextortion जैसे साइबर क्राइम का शिकार होते है। लेकिन, उनमें से 0.5% से कम लोग इसके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवाते है। इस आंकड़े की वजह से भारत “Sextortion Capital of World” बनता जा रहा है। Sextortion के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना कराने या किसी से इस बारे में शेयर ना करने की सबसे बड़ी वजह है शर्मिंदगी। Case Study on Sextortion ऐसा ही एक केस दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर्ड किया था, जो दिल्ली सरकार के रिटायर्ड ऑफिसर थे और उनकी उम्र 76 साल थी। उन्होंने पुलिस को बताते हुए कहा की, एक दिन उनके पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल आता है। और जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया एक लड़की जो न्यूड थी वो आ जाती है और अश्लील हरकतें करने लगती है। उनके कॉल कट करने के थोड़ी ही देर बाद एक कॉल आता है और उनसे 50 हजार रुपयों की डिमांड करता है। साथ ही धमकाया भी जाता है की अगर उन्होंने ऐसा नही किया तो उनका यह वीडियो उनके सारे कॉन्टैक्ट्स (Contacts) में सरकुलेट (दे दिया जाएगा) कर दिया जाएगा। यह सिलसिला दो तीन दिनों तक चलता रहा, पर उनकी (रिटायर्ड ऑफिसर) की हिम्मत नही हुई की वो FIR दर्ज करवाए। फिर इन सब में उनके एक दोस्त ने मदद की और FIR दर्ज करवाया गया। साथ ही उस साइबर अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिर्फ एक मामला नही है, सेक्सटोर्शन के शिकार मुंबई के शिव सेना के MLA भी हो चुके है और उस साइबर क्रिमिनल मोहम्मद खान को राजस्थान से अरेस्ट कर लिया गया था। यह वारदात नवंबर 2021 का ही है। इसी की तरह राजस्थान के मिनिस्टर राम लाल जाट और बीजेपी MP प्रज्ञा ठाकुर भी हो भी चुके है। साइबर एक्सपर्ट की माने तो ये क्रिमिनल्स रिकॉर्डेड न्यूड वीडियो का इस्तेमाल करते है और लोगो को अपनी ठगी का शिकार बनाते है। Sextortion से कैसे बचे? आप चाहे तो इन बातो को ध्यान में रखने पर Sextortion से बच सकते है। वो बिंदु कुछ इस प्रकार है:- सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्ति से दोस्ती या बातचीत ना करे। अनजान वीडियो कॉल आए तो सावधान हो जाए। अगर गलती से अनजान वीडियो कॉल रिसीव हो जाए या कर लिया तो screen को सामने ना रखे। आप ऐसा भी कर सकते है की जब भी अनजान व्यक्ति का कॉल आए तो आप अपना अंगूठा कैमरे के ऊपर रख कर फोन पिक करे। अगर आप Sextortion के शिकार होते है तो इससे डरने या घबराने की जरूरत नही है, अपने नजदीकी पुलिस ठाणे में एफआईआर दर्ज करवाए और अपने जानने वालों को जागरूक करे। इसीलिए इस ब्लॉग पोस्ट को शेयर करना ना भूले। फाइनल थॉट तो ये थी Sextortion और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। ताकि आप खुद भी सतर्क रहे और दूसरो को रखे। आपको यह आर्टिकल कैसा लगा हमे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इसी तरह के आर्टिकल पढ़ने और जानने के लिए हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करे ताकि उन्हें भी इसको जानकारी हो।

Human Rights Day in India in Hindi

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 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (Human Rights Day) पूरे विश्व में मनाया जाता है। हर साल इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल की अलग अलग थीम रखी जाती है। साल 2021 की थीम- ‘समानता – असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना’ (EQUALITY – Reducing inequalities, advancing human rights) रखी गई थी। लेकिन, सवाल यह है की आखिर ह्यूमन राइट्स डे क्यों मनाया जाता है और कौन कौन से मानवाधिकार है जो भारत के हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। आज के इस पोस्ट में (Human Rights Day in India in Hindi) हम आपको यही बताएंगे ह्यूमन राइट्स इन हिंदी, भारत में मानवाधिकार के प्रकार। तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े, कही आप अपने इन अधिकारों से वंचित तो नही। Human Rights in Hindi | भारत के मानवधिकार | भारत के मौलिक 6 मानवधिकार है जो इस प्रकार है:- समता या समानता का अधिकार:-  इस अधिकार के तहत कानून की नजर में हर नागरिक को एक समान है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जात या कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है। स्‍वतंत्रता का अधिकार:- इस ह्यूमन राइट्स के तहत हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार:- इस अधिकार के तहत, अगर किसी के साथ किसी प्रकार का शोषण होता है तो उसे अधिकार है इसके विरुद्ध बोलने और आवाज उठाने की। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार:- इस अधिकार के तहत हर एक नागरिक को अपना धर्म खुद चुनने की स्वतंत्रता है। संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार:- इस Human Rights के तहत भारत के हर बच्चे बूढ़े को शिक्षा का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार:- इस अधिकार के तहत हर नागरिक को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।  भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1. देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं का आदर व सम्मान करे। 2. राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर उन आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखे और उनका तहे दिल से पालन करे। 3. देश की प्रभुता, समनता और अखंडता की रक्षा करे और उन्हे इंटैक्ट रखे। 4. देश की रक्षा करने में अपनी पूरी जान लगा दे और अपनी मिट्टी की सेवा करे। 5. भारत के हर नागरिक में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का गठन करे। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और संस्कारो के महत्व को समझे और उसका गठन करे। 7. अपने प्राकृतिक पर्यावरण का ख्याल रखे, उनकी रक्षा करे और उसका तरक्की करे। 8. देश के हर नागरिक को अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण लानी चाहिए और सीखने की भावना का विकास करे। 9. हर नागरिक को सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। 10. अपने आस पास के क्षेत्रों में सामूहिक एवं व्यक्तिगत गतिविधियों से कल्याण करने का सतत प्रयास करे। 11. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता-पिता या गार्जियन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य (86 वां संशोधन) है । FAQs Q. भारत के 6 मौलिक मानवाधिकार कौन कौन से है? Ans. समानता का अधिकार, स्‍वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार. Q. मानव अधिकार का उद्देश्य क्या है? Ans. मानव अधिकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों के लिए वो जागरूक रहे। Q. मानव अधिकार कब लागू हुआ? Ans. 12 अक्‍टूबर, 1993 में भारत में मानव अधिकार का गठन हुआ था। परंतु 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया। Q. मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? Ans. मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। Q. ह्यूमन राइट्स में शिकायत कैसे करे? Ans. इसकी शिकायत व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है इसके अलावा डाक द्वारा, फैक्स या ई-मेल के माध्यम से rshrc@raj.nic.in के पते पर भेज कर शिकायत कर सकते है। फाइनल थॉट देश के हर नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए ताकि उनके साथ किसी प्रकार की कोई छल, या भेदभाव ना हो सके। तो ये थी महिलाओं के मानवाधिकार | Human Rights in India in Hindi, आपको यह आर्टिकल कैसा लगा हमे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इसी तरह के आर्टिकल पढ़ने और अपने अधिकारों को जानने के लिए हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करे ताकि उन्हें भी इसको जानकारी हो।